‘हर बार नहीं दी जा सकती राहत’: दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है. खालिद ने अपनी मां की सर्जरी और दिवंगत चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए रिहाई मांगी थी. जानिए अदालत के 4 पन्नों के आदेश की मुख्य बातें.

