उमर खालिद मामले में सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर संदेह; कहा- यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम है और जेल अपवाद
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मई 2026) को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि कड़े आतंकवाद-विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) के तहत भी 'जमानत ही नियम है और जेल अपवाद'. न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले फैसले (गुलफिशा फातिमा केस) पर गंभीर आपत्ति जताई है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

