नाइजीरिया में कोकीन तस्करी के लिए 11 भारतीय नाविक दोषी करार, जहाज पर 53 लाख डॉलर का जुर्माना

नाइजीरिया की एक अदालत ने कोकीन की तस्करी के मामले में 11 भारतीय नाविकों को दोषी ठहराया है और उनके व्यापारिक जहाज (मर्चेंट वेसल) पर 53 लाख डॉलर (लगभग 5.3 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है.

‘पीटीआई’ के अनुसार, नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी (एनडीएलईए) ने बताया है कि इन नाविकों को करीब छह महीने पहले एजेंसी के कर्मियों ने गिरफ्तार किया था. उन पर मार्शल द्वीप समूह से लागोस के अपापा बंदरगाह के रास्ते नाइजीरिया में 31.5 किलोग्राम कोकीन अवैध रूप से लाने (आयात करने) का आरोप था. जहाज के कप्तान (मास्टर) और चालक दल के 10 अन्य सदस्यों को न्यायमूर्ति जोसेफ चुकुवुकु एनेके द्वारा एनडीएलईए अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया.

अदालत ने जहाज को नाइजीरियाई सरकार को हर्जाने के रूप में 53 लाख डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया. इसके अलावा, तीन मुख्य अधिकारियों में से प्रत्येक को 1,00000 (एक लाख) डॉलर और चालक दल के शेष सदस्यों में से प्रत्येक को 50,000 डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. प्रत्येक प्रतिवादी (आरोपी) पर 1,00,000 नाइजीरियाई नैरा का जुर्माना भी लगाया गया है.

एनडीएलईए के बयान के अनुसार, एजेंसी के अध्यक्ष ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बुबा मारवा (सेवानिवृत्त) ने कहा कि इस दोषसिद्धि ने ड्रग तस्करी नेटवर्क को एक "कड़ा संदेश" दिया है कि "नाइजीरिया अब कोकीन या किसी अन्य अवैध पदार्थ के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं रह गया है."

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