बलात्कारी राम रहीम को 16वीं बार पैरोल मिली, 30 दिनों के लिए आया जेल से बाहर

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 30 दिनों की पैरोल मिलने के बाद रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया.  साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 16वीं बार है, जब उसे रिहा किया गया है.

डेरा के प्रवक्ता और वकील जितेंद्र खुराना के अनुसार, दो महिला शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा  राम रहीम पैरोल अवधि के दौरान सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहेगा. उसकी यह ताजा रिहाई जनवरी में मिली इसी तरह की पैरोल के कुछ महीनों बाद हुई है. इससे पहले, उसे अगस्त 2025 में 40 दिनों की पैरोल, अप्रैल 2025 में 21 दिनों की फर्लो और 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2025 में 30 दिनों की पैरोल पर रिहा किया गया था.

‘पीटीआई’ के मुताबिक, उसको हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर 2024 को 20 दिनों की पैरोल भी मिली थी, इसके अलावा अगस्त 2024 में 21 दिनों की फर्लो और पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2022 में तीन सप्ताह की फर्लो मिली थी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित सिख संगठनों ने पहले भी राम रहीम को बार-बार पैरोल और फर्लो दिए जाने की कड़ी आलोचना की है.

मार्च में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पत्रकार की 2002 में हुई हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था. इससे सात साल पहले एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

मई 2024 में, उच्च न्यायालय ने संप्रदाय (डेरा) के पूर्व प्रबंधक रंजित सिंह की 2002 में हुई हत्या के मामले में भी राम रहीम और चार अन्य लोगों को बरी कर दिया था, और विशेष सीबीआई अदालत के पिछले आदेश को पलट दिया था.

सिरसा मुख्यालय वाले डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अन्य राज्यों में एक बड़ा समर्थन आधार है, जिसका सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल और हिसार जैसे जिलों में महत्वपूर्ण प्रभाव है.

 

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