गलत कामों के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्तों पर मुकदमा चल सकता है, कानून में कोई छूट नहीं: सिंह
भारत सरकार में गृह सचिव और मोदी सरकार में मंत्री रहे आर. के. सिंह ने कहा है कि यह मानना गलत है कि मौजूदा कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुकदमे से छूट मिली हुई है.
चुनाव आयोग की अवैधताओं पर खुला पत्र लिखने वाले सिंह ने ‘एक्स’ पर लिखा कि कुछ लोगों ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों को दी गई अभियोजन (मुकदमे) से छूट का उल्लेख किया है. यह सुरक्षा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध है. सिंह के अनुसार, यह कानूनों और नियमों के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है; क्योंकि कानूनों और नियमों का उल्लंघन करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन का हिस्सा नहीं है. इसलिए, कानून के उल्लंघन में किए गए कार्यों के लिए उन पर मुकदमा (अभियोजन) चलाया जा सकता है.

