महाराष्ट्र के सीईओ चाहते हैं कि कर्मचारियों को ECINet में मिले स्वविवेक— यह एक ऐसी मांग, जिसे चुनाव आयुक्तों ने भी रेखांकित किया था
'द इंडियन एक्सप्रेस' में वल्लभ ओज़रकर की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नोटिस चरण में शामिल सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ईसीनेट (ECINet) सॉफ्टवेयर में चार बदलावों की मांग की है. वास्तव में, इनमें से प्रत्येक मांग यह अनुरोध करती है कि सॉफ्टवेयर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को उस स्वविवेक का उपयोग करने की अनुमति दे जो कानून उन्हें पहले से प्रदान करता है.
महाराष्ट्र के सीईओ एस. चोकलिंगम का अनुरोध — जिसमें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को यह तय करने की अनुमति देने की मांग की गई है कि किन "तार्किक विसंगति" वाले मामलों में सुनवाई की आवश्यकता है, कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएं और किन विसंगतियों का वे स्वयं निपटारा कर सकते हैं — चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा पहले दर्ज की गई चिंताओं को दोहराता है.
सीईओ का यह पत्र, जो वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग, आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना और सचिवालय के दो अधिकारियों को संबोधित था, 24 सितंबर को भेजा गया था. यह पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस' द्वारा की गई उस जांच के एक दिन बाद भेजा गया था, जिसमें खुलासा हुआ था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने ऑन-रिकॉर्ड इस बात को रेखांकित किया था कि यह सॉफ्टवेयर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के अधिकारों को सीमित कर रहा है.
31 अगस्त को प्रकाशित महाराष्ट्र की प्रारूप मतदाता सूची में राज्य के 21.1 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे गए थे. इसकी अंतिम सूची 16 नवंबर को आनी है.
"तार्किक विसंगति" का मतलब यह निष्कर्ष नहीं है कि कोई व्यक्ति मतदाता नहीं है. यह एक ऐसा बेमेल है जिसे आयोग का ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर तब दिखाता है जब वह किसी मतदाता को पिछली एसआईआर सूची के उसके माता-पिता या दादा-दादी से जोड़ने का प्रयास करता है. उदाहरण के लिए, माता-पिता के नाम का मेल न खाना, माता-पिता और बच्चे के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना, पुरानी और नई सूची के बीच उम्र का सही तरीके से न बढ़ना, या ऐसा मामला जहां मतदाता ने कोई दस्तावेज जमा न किया हो, या केवल आधार जमा किया हो.
जैसा कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट किया था, संधू ने 14 अगस्त को लिखा था कि मतदाता सूची के लिए वैधानिक प्राधिकरण होने के बावजूद सीईओ, डीईओ और ईआरओ रिपोर्ट कर रहे थे कि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अधिकार "महानिदेशक (आईटी) स्तर पर ईआरओनेट (ERONet) के केंद्रीकृत नियंत्रण द्वारा सीमित" कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा, "यह अजीब बात है कि कानून के अनुसार मतदाता सूची से संबंधित सभी जिम्मेदारियां ईआरओ, डीईओ और सीईओ की हैं, लेकिन एक्सेस कंट्रोल को महानिदेशक (आईटी) द्वारा केंद्रीकृत कर दिया गया है."
24 सितंबर के महाराष्ट्र सीईओ के पत्र में, वास्तव में, उसी स्वतंत्रता की मांग की गई थी जिसे दोनों आयुक्तों ने ईसीनेट द्वारा सीमित बताया था: ऐसे चार बिंदु जहां कानून ईआरओ को निर्णय लेने का अधिकार देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसे ऐसा करने का कोई तरीका नहीं प्रदान करता.
सीईओ ने लिखा कि नियम ईआरओ को किसी व्यक्ति को "अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता का स्वविवेक" देते हैं. ईसीआईनेट के "टेक एक्शन" मेनू में दो विकल्प हैं, और दोनों में से कोई भी ईआरओ को सुनवाई से छूट देने की अनुमति नहीं देता है. उन्होंने उन मतदाताओं के लिए तीसरे विकल्प, "सुनवाई से छूट दी गई" की मांग की, जो "वैध और संतोषजनक दस्तावेज" जमा करते हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और "अन्य संवेदनशील समूहों" को "अनावश्यक असुविधा और आशंका" से बचाया जा सके.
सीईओ ने लिखा कि नोटिस के पीछे सूचीबद्ध 13 दस्तावेज "संकेतात्मक हैं, संपूर्ण नहीं", और उन्होंने 14वें विकल्प, "अन्य/अन्य समकक्ष दस्तावेज" की मांग की, क्योंकि आदिवासी, बेघर और सेक्स-वर्कर समुदायों के मतदाता "संकेतात्मक सूची में से कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं".
निर्णय कौन लेता है: कुछ मामलों में, एक ईआरओ केवल बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) के बयान के आधार पर "तार्किक विसंगति" का समाधान नहीं कर सकता है. सत्यापन के लिए सहायक दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को भेजे जाने होते हैं. सीईओ चाहते हैं कि ईआरओ जब साक्ष्यों से संतुष्ट हों, तो वे स्वयं इन मामलों का फैसला कर सकें. इस अनुरोध में कानून का हवाला दिया गया है, जो मतदाता सूची की जिम्मेदारी ईआरओ पर डालता है और कहता है कि यदि ईआरओ संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति पात्र है, तो उसे नाम शामिल करने का निर्देश देना चाहिए.
एक अनिवार्य अपलोड: वर्तमान में ईसीआईनेट को प्रत्येक विसंगति के मामले में "पिछली एसआईआर का सार" अपलोड करने की आवश्यकता होती है. सीईओ ने कहा कि यह वैकल्पिक होना चाहिए क्योंकि पिछली एसआईआर सूची का उपयोग करके विसंगति की पहचान पहले ही की जा चुकी है.
लिखित निर्देश: सीईओ ने कहा कि इस प्रक्रिया के बारे में ईआरओ के "कई प्रश्न" हैं और "चुनाव आयोग या सीईओ के मौखिक निर्देश अपर्याप्त हैं". इन पाँच में से चार अनुरोध एक ही बात को अलग-अलग तरीके से दोहराते हैं: कानून ईआरओ को निर्णय लेने का अधिकार देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ईआरओ को वह बटन ही नहीं प्रदान करता जिससे वह निर्णय ले सके.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए मतदाता सूची की जिम्मेदारी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सौंपते हैं.
एक ईआरओ आमतौर पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या जिला प्रशासन में समकक्ष रैंक का अधिकारी होता है. ईआरओ मतदाता सूची तैयार करता है, दावों और आपत्तियों की सुनवाई करता है और यह तय करता है कि कौन से नाम रहेंगे और कौन से हटाए जाएंगे. यह जानबूझकर बनाया गया एक विकेंद्रीकृत ढांचा है. दशकों से, चुनाव आयोग मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के राजनीतिक आरोपों का जवाब देने के लिए इसी व्यवस्था पर भरोसा करता रहा है. कोई भी अकेला व्यक्ति मतदाता सूची को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं है.
कागजों पर, ईआरओ अभी भी सूची के हर नाम का फैसला करता है. व्यवहार में, ईआरओ केवल वही करने में सक्षम रहा है जो सॉफ्टवेयर अनुमति देता है: नाम जोड़ना, नाम हटाना, किसी फैसले को पलटना या किसी अपील पर कार्रवाई करना. सॉफ्टवेयर क्या अनुमति देता है, इसे नई दिल्ली में खन्ना के प्रभाग द्वारा केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता है.
23 सितंबर को, 'द इंडियन एक्सप्रेस' की जांच पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, आयोग ने कहा था कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म "अनधिकृत हेरफेर को रोकने के लिए सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं," और ईआरओ व डीईओ "कानून के तहत पंजीकरण और नाम हटाने के लिए वैधानिक शक्तियों के अनुसार काम करते हैं." महाराष्ट्र के सीईओ का पत्र इसके एक दिन बाद भेजा गया था.

