संपत्ति मामले में राहुल गांधी के खिलाफ यदि कोई अनैतिक कार्य मिलता है तो ईडी कार्रवाई कर सकती है: हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) असहाय नहीं है और यदि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 'आय से अधिक संपत्ति' का आरोप लगाने वाली शिकायत की जाँच में कोई "अनैतिक या अवैध कृत्य" सामने आता है, तो वह कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई कर सकता है. इसके साथ ही, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्टता की कमी की बात कहते हुए अदालत ने एजेंसी को इस मामले में नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

‘लाइव लॉ’ के अनुसार, सीबीआई, ईडी और व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत हलफनामों का अवलोकन करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की पीठ ने कहा, "सीबीआई का जवाबी हलफनामा पिछले आदेश के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है. यहाँ तक कि हम सीबीआई द्वारा की गई जाँच की प्रगति को भी समझने में असमर्थ हैं. इसलिए, अगली तारीख पर सीबीआई का जवाबी हलफनामा पिछले आदेश के अनुसार दायर किया जाएगा और उस हलफनामे के शपथकर्ता संयुक्त निदेशक / ज़ोन प्रमुख, एसीएचक्यू ज़ोन, सीबीआई, नई दिल्ली होंगे."

पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने सीबीआई और ईडी को अलग-अलग हलफनामे दायर कर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाने वाली याचिकाकर्ता की शिकायत पर हुई प्रगति का खुलासा करने का निर्देश दिया था.

ईडी द्वारा दायर हलफनामे के संबंध में अदालत ने कहा, "ईडी के जवाबी हलफनामे के अवलोकन से पता चलता है कि ईडी द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि विचाराधीन मामले की जाँच के दौरान सामग्री और दस्तावेजों के साथ कोई प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होती है, तो ईडी कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठा सकती है."

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