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‘अत्यधिक क्रूरता’: मध्यप्रदेश में गो-तस्करी के आरोप में व्यक्ति की लिंचिंग के मामले में 7 को उम्रकैद

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की एक सत्र अदालत (सेशंस कोर्ट) ने साल 2022 में सिवनी मालवा के बरखड़ गांव में गो-तस्करी के संदेह में हुई नज़ीर अहमद की पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने घटना को 'अत्यधिक क्रूरता' का मामला मानते हुए सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुकदमे के दौरान पीड़ित साथियों और मुख्य गवाहों के अपने बयानों से मुकर जाने के बावजूद, अदालत ने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज धारा 164 के बयान, पहचान कार्यवाही और पुलिस द्वारा बरामद ठोस सबूतों के आधार पर सजा तय की है. लेख में सुप्रीम कोर्ट के 'दुर्लभ से दुर्लभतम' सिद्धांत और पीड़ित मुआवजा योजना की सिफारिश पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

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