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सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया

द हिंदू (कृष्णदास राजगोपाल) की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें SIR को पिछले दरवाजे से नागरिकता की जांच का जरिया बताया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाताओं के दस्तावेजी सत्यापन की मांग पूरी तरह उचित है. पढ़ें कोर्ट का पूरा फैसला.

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