ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी को ऋण वसूली मामले में 1.1 करोड़ डॉलर से अधिक भुगतान करने का आदेश दिया
लंदन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को पर्सनल लोन गारंटी मामले में बैंक ऑफ इंडिया को ब्याज सहित 1.15 करोड़ डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपये) चुकाने का आदेश दिया. जस्टिस साइमन टिंकलर ने नीरव मोदी की ऋण टालने की दलीलें खारिज कीं.

