अग्निवीर नियमित सैनिकों के समान नहीं, मृत्यु पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते: केंद्र ने अदालत से कहा
केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले सप्ताह दायर एक हलफनामे में सूचित किया है कि युद्ध या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, अग्निवीर अपने परिजनों के लिए पेंशन लाभ के मामले में नियमित सैनिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते. यह हलफनामा एक मृतक अग्निवीर की माँ द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिया गया है.

