चुनाव विवादों के जल्द निपटारे पर अपनी ही टिप्पणियों की अनदेखी करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी. जयचंद्रन ने तमिलनाडु के पूर्व स्पीकर एम. अप्पावु के 2016 के राधापुरम चुनाव विवाद मामले को छह वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने और मुख्य कानूनी प्रश्न का उत्तर दिए बिना वापस भेजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कड़ी आलोचना की है. कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(7) के तहत निर्धारित छह महीने की समय सीमा की अनदेखी पर चिंता जताते हुए इसे मतदाताओं के साथ 'न्याय का गंभीर मज़ाक' बताया है. 203 डाक मतपत्रों (पोस्टल वोट्स) के खारिज होने, पुनर्गणना विवाद और इन्बादुरई के निर्वाचन को शून्य घोषित करने पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

