ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस
‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है. उन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रदर्शन में शामिल होकर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.
10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और प्रदर्शन में हिस्सा लेकर उन्होंने विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया है. पुलिस के मुताबिक, गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत को एफआरआरओ के पास भेजा गया, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया.
रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक हैं. ओसीआई कार्डधारकों को आजीवन वीजा मिलता है, लेकिन उन्हें भारत में मतदान करने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता. हालांकि, ओसीआई नियमों में सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए स्पष्ट रूप से पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता नहीं है.
ओसीआई कार्ड भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं करता और इसके धारक विदेशी नागरिकों से जुड़े भारत के कानूनों के अधीन रहते हैं. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7डी के तहत निर्धारित आधारों पर ओसीआई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है. हालांकि, केवल शिकायत दर्ज होने या वीजा उल्लंघन का आरोप लगने से अपने आप कोई अपराध साबित नहीं होता और न ही इससे निर्वासन उचित ठहरता है.

