पटना कोर्ट ने ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, केस डायरी मांगी
पटना की एक अदालत ने मंगलवार को मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी. खान सर के पटना स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट' में 2 जून की रात 15-20 उपद्रवियों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और पथराव किया था. इस घटना के दौरान संस्थान के सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग के मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर को भी नामजद किया गया था.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, खान सर द्वारा सोमवार को दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण दिया है. इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस को अगली सुनवाई पर केस डायरी और पिछला रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में संस्थान के दो गार्डों को पहले ही हिरासत में लिया है, जिनकी सुनवाई के लिए भी अदालत ने केस डायरी मांगी है.

