गिरफ्तारी के दो महीने बाद, टीसीएस मामले की निदा खान को नासिक कोर्ट से मिली जमानत

उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक में सॉफ्टवेयर कंपनी के यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक धर्मांतरण के मामलों में से एक में स्थानीय अदालत ने सोमवार को टीसीएस कर्मचारी निदा खान को उनकी गिरफ्तारी के दो महीने बाद जमानत दे दी.

‘पीटीआई’ के अनुसार, खान को जमानत देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड कोर्ट) के. जी. जोशी ने, हालांकि, उनके सह-आरोपी दानिश शेख को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया. निदा खान ने मुख्य रूप से गर्भवती होने के आधार पर जमानत मांगी थी.

लोक अभियोजक और पीड़िता के वकीलों ने खान और शेख की जमानत याचिकाओं का विरोध किया. उनका तर्क था कि मामले की जांच के दौरान यौन उत्पीड़न और धार्मिक जबरदस्ती के सबूत सामने आए हैं. अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि शेख ने धार्मिक धर्मांतरण के इरादे से पीड़िता (जो कि एक सहकर्मी है) को एक इस्लामिक किताब और बुर्का दिया था.

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