उन्नाव रेप केस में सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

उन्नाव रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंगर की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी थी.

‘द हिन्दू’ के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह सेंगर की सजा निलंबन याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे. अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों, खासकर पीड़िता के वकील को भी सुना जाए और फैसला गर्मी की छुट्टियों से पहले लिया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट अपने पुराने आदेश से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से फैसला करे. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने दलील दी कि सेंगर की अपील पर जल्दी फैसला होना मुश्किल है, क्योंकि मामले में कई बार बहस हो चुकी है लेकिन प्रगति नहीं हुई. इसके बाद शीर्ष अदालत ने पहले सजा निलंबन याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया.

यह मामला 2017 का है, जब आरोप लगा था कि नौकरी दिलाने के बहाने सेंगर ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया. सीबीआई जांच में पीड़िता की उम्र 15 वर्ष बताई गई थी. हालांकि सेंगर की ओर से अदालत में कहा गया कि पीड़िता उस समय नाबालिग नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस मामले की “विशेष परिस्थितियों” का जिक्र किया था. अदालत ने यह सवाल भी उठाया था कि विधायक होने के बावजूद सेंगर पर पॉक्सो कानून के तहत “लोक सेवक द्वारा गंभीर यौन अपराध” की धारा क्यों नहीं लगाई गई. न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने हाई कोर्ट के पुराने फैसले को “अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण” वाला बताया.

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