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संसद द्वारा कानून बनाने तक ही सीईसी-ईसी नियुक्तियों में सीजेआई की भूमिका तय थी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 मई, 2026) को यह व्याख्या दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की भागीदारी केवल तब तक के लिए थी जब तक कि संसद इस पर कोई कानून नहीं बना लेती.


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