अमित शाह पर चुनावी टिप्पणी मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर, गैर-जमानती धाराएं भी लगीं

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर चुनावी रैली में की गई टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि अभिषेक बनर्जी पर भारतीय न्याय संहिता की गैर-जमानती धाराओं समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एफआईआर राजीव सरकार नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह और अन्य भाजपा नेताओं को धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था.

शिकायतकर्ता राजीव सरकार के मुताबिक, “अभिषेक बनर्जी ने बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमित शाह को चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय सुरक्षा के बिना जनता के बीच आने की चुनौती दी थी. उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा ने जो खेल शुरू किया है, उसे तृणमूल कांग्रेस खत्म करेगी.”

राजीव सरकार ने बताया कि उन्होंने 5 मई को पहले बागुईआटी थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से उन्हें साइबर क्राइम विभाग जाने को कहा गया. इसके बाद उन्होंने बिधाननगर साइबर क्राइम विभाग में शिकायत दी. शुक्रवार को उन्हें सूचित किया गया कि मामले में एफआइआर दर्ज कर ली गई है.

अपनी शिकायत में राजीव सरकार ने कोलकाता में 7 अप्रैल को हुई एक रोड शो का जिक्र किया है. शिकायत के अनुसार, अभिषेक बनर्जी ने कहा था, “मैं देखूंगा 4 मई के बाद उन्हें बचाने कौन आता है. दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उन्हें बचाने आता है.”

पुलिस ने बताया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 351 और 353(1)(सी) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. धारा 196 नफरत और वैमनस्य फैलाने से जुड़ी है और यह गैर-जमानती अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

इसके अलावा उन पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2) और 125 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. यह धाराएं चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव फैलाने से संबंधित हैं.

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