2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने उमर खालिद और शारजील इमाम की नई जमानत याचिकाएं खारिज कीं
दिल्ली दंगों (2020) की बड़ी साजिश के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर खालिद और शारजील इमाम को बड़ा झटका; कोर्ट ने यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज मामले में दोनों की नई जमानत याचिकाएं खारिज कीं.
‘मानवता एक ऐसा विशेषाधिकार है जो मुझ जैसे लोगों को नहीं मिलता’: तिहाड़ जेल से उमर खालिद
'द गार्जियन' (The Guardian) में हन्ना एलिस-पीटरसन द्वारा लिया गया उमर खालिद का विशेष इंटरव्यू. जानिए तिहाड़ जेल के कैदी नंबर 626714 की दर्दभरी कहानी, यूएपीए (UAPA) कानून और राजनीतिक खामोशी पर उनका दर्द.
दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद ने फिर मांगी जमानत
‘द हिन्दू’ की ताजा अदालती रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' और यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर जमानत के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध सेठी के समक्ष पेश की गई इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने 4 जुलाई 2026 की तारीख तय की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों, करीब छह साल से जारी लंबी न्यायिक हिरासत और मुकदमे व आरोप तय करने की बेहद धीमी रफ्तार को आधार बनाते हुए राहत की मांग की गई है. दिल्ली पुलिस की यूएपीए जांच और इस हाई-प्रोफाइल अदालती कार्यवाही पर पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

