दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद ने फिर मांगी जमानत
‘द हिन्दू’ के मुताबिक, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित "बड़ी साजिश" मामले में आरोपी शरजील इमाम और उमर खालिद ने एक बार फिर जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
दोनों की जमानत याचिकाएं कड़कड़डूमा कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध सेठी के समक्ष पेश की गईं. अदालत ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है.
शरजील इमाम और उमर खालिद ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट में हुई हालिया कार्यवाही के बाद उठाया है. हाल ही में शीर्ष अदालत की एक पीठ ने उन कानूनी व्याख्याओं पर सवाल उठाए थे जिनके आधार पर पहले उनकी जमानत याचिकाएं खारिज की गई थीं.
अपनी याचिका में शरजील इमाम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई में बहुत कम प्रगति हुई है. उन्होंने अदालत को बताया कि अभी तक आरोप तय करने पर बहस भी पूरी नहीं हो सकी है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि वह इस मामले में लगभग छह वर्षों से जेल में बंद हैं. ऐसे में मुकदमे की धीमी रफ्तार और लंबी न्यायिक हिरासत को देखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.
दिल्ली पुलिस ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच के तहत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था. इसी मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद सहित कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं.
अब 4 जुलाई को होने वाली सुनवाई में अदालत दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी.

